वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का नया शेड्यूल जारी, जाने अब कब और कैसे सुधार सकते हैं अपना नाम
मुंबई / राज्य समाचार, खबरदीप जनमंच नेटवर्क
महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी नागरिकों और मतदाताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया है। आयोग ने मतदाता सूची (Voter List) को ठीक करने, नए नाम जोड़ने, गलतियां सुधारने और मतदान केंद्रों (Polling Booths) को व्यवस्थित करने के लिए ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के तहत एक नया और संशोधित टाइमटेबल (सुधारित वेळापत्रक) जारी किया है।
यदि आप अपना नया वोटर आईडी बनवाना चाहते हैं, सूची में नाम जांचना चाहते हैं या कोई गलती सुधारना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी आपके बहुत काम की है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- हर योग्य नागरिक का नाम लिस्ट में शामिल करना: जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना।
- गलतियों को दूर करना: नाम, पता, फोटो या उम्र में हुई गड़बड़ियों को ठीक करना।
- फर्जी/दोहरे नाम हटाना: जो लोग क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम सूची से हटाना।
- पास का मतदान केंद्र मिलना: नागरिकों को वोट डालने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथ) का पुनर्गठन करना।
आम नागरिकों और मतदाताओं को क्या करना होगा? - अपनी मतदाता पर्ची/सूची जांचें: सबसे पहले अपना नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में देखें।
- नया नाम जुड़वाने के लिए (फॉर्म 6): यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है या आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो फॉर्म नंबर 6 भरें।
- सुधार कराने के लिए (फॉर्म 8): यदि आपके नाम, पते या फोटो में कोई गलती है, तो फॉर्म नंबर 8 भरकर जमा करें।
- नाम कटवाने/आपत्ति के लिए (फॉर्म 7): यदि किसी मृत या गलत व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो उसके लिए फॉर्म 7 जमा किया जा सकता है।
अगला कदम (आगे क्या होगा?):
चुनाव आयोग के नए शेड्यूल के अनुसार, संबंधित चुनाव अधिकारी और बीएलओ (BLO – बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर और मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर आवेदनों का निपटारा करेंगे। इसके बाद अंतिम और बिल्कुल सटीक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे आगामी चुनावों में सभी नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
- विशेष संदेश: “एक-एक वोट कीमती है! समय रहते वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचें और यदि आवश्यक हो, तो संशोधित तिथि के भीतर अपना आवेदन जमा करें।”






