
पालघर, 22 मई 2026:
पालघर रेलवे स्टेशन और आस-पास के इलाकों में तंबाकू बेचने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आज प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। जिला अस्पताल, पालघर पुलिस और मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था ने मिलकर एक साझा अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा 2003) के नियमों को तोड़ने वाले 10 पान टपरी संचालकों और लोगों पर जुर्माना लगाया गया और कुल 1900 रुपये का दंड वसूला गया।
यह पूरी कार्रवाई जिले के बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई, जिनमें शामिल हैं:
श्री यतीन देशमुख (पुलिस अधीक्षक, पालघर)
डॉ. रामदास मराड (जिला शल्य चिकित्सक)
डॉ. सचिन वाघमारे (अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक)
डॉ. योगेश सूरळडकर (निवासी बाह्य संपर्क अधिकारी)
श्री अनंत पराड (पुलिस निरीक्षक, पालघर)
क्यों हुई यह कार्रवाई?
यह कार्रवाई सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू बेचने और तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, धारा 6 (ए) और धारा 6 (बी) के नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। प्रशासन का मकसद लोगों को तंबाकू के नुकसान के प्रति जागरूक करना है।
कार्रवाई करने वाली टीम में ये रहे शामिल:
इस अभियान को जमीन पर सफल बनाने में मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था के विभागीय प्रबंधक श्री अनिल गुंजे, जिला सलाहकार श्री मयूर बोंगे, जिला तंबाकू नियंत्रण कक्ष के काउंसलर श्री जयपालसिंग राजपूत और पालघर पुलिस स्टेशन के हवलदार श्री महेश केकान ने मुख्य भूमिका निभाई।






