शुक्रवार (24 अप्रैल) को पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार करने की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राशिद ने अस्पताल में भर्ती अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। याचिका को स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने खारिज कर दिया

जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान राशिद इंजीनियर के पिता वेंटिलेटर पर हैं इसलिए उन्हें जल्दी अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। उनका दावा था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक है। उन्हें चुनाव के समय अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन उनके पिता की दुर्दशा के कारण NIA इसका विरोध कर रही है
राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत NIA ने खारिज कर दी। जांच एजेंसी ने कहा कि वह सांसद को सुरक्षा कारणों से सिर्फ कस्टडी पैरोल देने को तैयार है। NIA के वकील गौतम खजांची ने कहा कि राशिद कस्टडी पैरोल पर अपने पिता और परिवार से मिल सकता है
बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी
राशिद इंजीनियर को पहले संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी। कोर्ट ने उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी। इसके लिए कोर्ट ने शर्त लगाई कि राशिद संसद में वोट डालने के लिए अपना खर्च खुद उठाना होगा। उन्हें तत्काल कोई भुगतान नहीं करना होगा लेकिन इसके लिए उन्हें एक हलफनामा देकर वचन देना होगा। राशिद को यात्रा खर्च का भुगतान करना होगा जब दिल्ली हाईकोर्ट उनकी लंबित अर्जी पर निर्णय देगा
2017 में NIA ने राशिद इंजीनियर को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था 2019 से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। Rashid ने उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया







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