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भाई ने ही ली भाई की जान: मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद

On: Saturday, July 4, 2026 5:19 AM
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पालघर (खबरदीप जनमंच) पालघर जिला सत्र न्यायालय ने ६ साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तलासरी इलाके में अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर १०,५०० रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पालघर-१) की माननीय न्यायाधीश श्रीमती ए. आर. राहाणे ने सुनाया।
क्या था पूरा मामला? (क्राइम टाइमलाइन)

यह पूरी घटना ५ मार्च २०२० की है। तलासरी तालुका के आमगांव शिवपाड़ा का रहने वाला आरोपी राजेश रूपजी डोलहारे (३५ वर्ष) अपने सगे भाई वसंत रूपजी डोलहारे के साथ अक्सर खेती की जमीन को लेकर विवाद करता रहता था। घटना के दिन मृतक वसंत अपनी बेटियों के बीच हो रहे आपसी झगड़े को शांत करा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, “तुम्हारा एक ही भाई है, उसे मत रुलाओ।”

घर के बाहर खड़े आरोपी राजेश ने जब यह बात सुनी, तो उसे गलतफहमी (संदेह) हो गई कि उसका भाई उसे ही ताना मार रहा है। इसी गुस्से और शक के चलते आरोपी राजेश ने वसंत को घर के बाहर बुलाया और हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से वसंत की गर्दन और बाएं कान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना गंभीर था कि वसंत की मौके पर ही मौत हो गई।

११ गवाहों की गवाही और पुलिस की मजबूत पैरवी
तलासरी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध दर्ज किया था। इसकी शुरुआती जांच पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) सागर पाटिल और आगे की जांच PSI उमेश रोते ने की। पुलिस टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए आरोपी के खिलाफ वैज्ञानिक और पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी अजय वसावे ने कोर्ट में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

सरकारी वकील श्रीमती रेखा हिवराळे ने कोर्ट के सामने अकाट्य सबूत और कुल ११ गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयान और पुलिस की बेहतरीन कोर्ट पैरवी (जिसमें सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मनोज पाटिल की मुख्य भूमिका रही) के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा ३०२ (हत्या) के तहत उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई।

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