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नए श्रम नियम: अब ड्यूटी, ओवरटाइम और छुट्टियों का क्या होगा गणित? जानें पूरी जानकारी

On: Thursday, May 14, 2026 10:06 AM
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए नियमों में कामगारों के ‘काम के घंटों’ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य काम के बोझ और आराम के बीच संतुलन बनाना है। आइए विस्तार से समझते हैं:

1. ड्यूटी के घंटे: कितने घंटे काम करना होगा?
नए नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है (इसमें आराम का समय यानी ‘ब्रेक’ भी शामिल है)।
सप्ताह की सीमा:श भले ही दिन के घंटे बढ़े हों, लेकिन एक हफ्ते में कुल 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता।
काम के दिन: यदि कोई कंपनी दिन में 12 घंटे काम लेती है, तो उसे सप्ताह में केवल *4 दिन* काम कराना होगा और 3 दिन की छुट्टी देनी होगी। वहीं, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, तो सप्ताह में 6 दिन काम और 1 दिन की छुट्टी का नियम लागू रहेगा।

2. ओवरटाइम (Overtime) कब और कितना मिलेगा?
सरकार ने ओवरटाइम की परिभाषा और उसके पैसे को लेकर मजदूरों के हित में कड़ा नियम बनाया है:
कब शुरू होगा ओवरटाइम: अगर कोई मजदूर अपने तयशुदा घंटों (जैसे 8 या 9 घंटे) से एक मिनट भी ज्यादा काम करता है, तो उसे ओवरटाइम माना जाएगा।
15 मिनट का नियम: नए नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई मजदूर तय समय के बाद 15 से 30 मिनट भी अतिरिक्त काम करता है, तो उसे पूरे 30 मिनट का ओवरटाइम माना जाएगा। पहले छोटी अवधि को अक्सर गिना नहीं जाता था।
ओवरटाइम का पैसा: ओवरटाइम की दर सामान्य वेतन से दोगुनी (Double) होगी। यानी अगर आपको एक घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, तो ओवरटाइम के एक घंटे के लिए आपको 200 रुपये मिलेंगे।

3. छुट्टी कब और किस तरह मिलेगी?
छुट्टियों के नियमों को अब पहले से आसान और लचीला बनाया गया है:
साप्ताहिक छुट्टी: हर मजदूर को सप्ताह में कम से कम एक दिन का पूरा आराम (साप्ताहिक अवकाश) मिलना अनिवार्य है।
सालाना छुट्टियां (Earned Leave): पहले नियम था कि साल में 240 दिन काम करने के बाद ही छुट्टियां मिलती थीं। अब इसे घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। यानी अगर आपने कंपनी में 180 दिन काम कर लिया है, तो आप छुट्टियों के हकदार बन जाएंगे।
छुट्टियों के बदले पैसा (Leave Encashment): यदि कोई मजदूर अपनी छुट्टियां इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो साल के अंत में वह उन छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा मांग सकता है। कंपनी अब छुट्टियों को अगले साल के लिए टालने के बजाय उसका भुगतान करने के लिए जवाबदेह होगी।

4. विश्राम का समय (Interval for Rest)
लगातार काम करने से थकान न हो, इसके लिए नियमों में कहा गया है कि किसी भी मजदूर से लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। 5 घंटे के काम के बाद कम से कम 30 मिनट का ब्रेक देना अनिवार्य होगा।
मजदूरों और मालिकों के लिए विशेष सूचना:
कामगार उप आयुक्त विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नियम अभी ‘प्रस्तावित’ हैं। इन पर आम जनता और कामगार संगठन अपने सुझाव 27 जून 2026 तक दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 12 घंटे की ड्यूटी मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
अपनी राय कहाँ भेजें?
ई-मेल: mh.labourcodes@gmail.com
पता: कामगार आयुक्त कार्यालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), मुंबई – 400051।

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