पालघर
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा घोषित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ के अंतर्गत पालघर जिले के 13,094 पात्र किसानों को कर्ज के बोझ से बड़ी राहत मिलने वाली है। जिला प्रशासन ने योजना की पात्रता संबंधी सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं और लाभार्थियों का विवरण सरकारी कर्जमुक्ति पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है।
योजना के मुख्य पात्रता मानदंड:
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ उन किसानों को प्राप्त होगा जिनका फसल ऋण 30 सितंबर 2025 की स्थिति में बकाया था और जो 31 मार्च 2026 तक ऋण अदायगी करने में असमर्थ रहे। ऐसे किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियमित ऋण अदायगी करने वाले किसानों के लिए 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ (इन्सेंटिव) भी सुनिश्चित किया गया है।
इन वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण होंगे कवर:
किसानों को राहत देने के उद्देश्य से इस योजना में बैंकिंग के विस्तृत दायरे को शामिल किया गया है, जिसमें निम्नलिखित संस्थान सम्मिलित हैं:
- राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (PACS)
- पात्रता सत्यापन और प्रक्रिया:
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थियों की सूचियां संबंधित ग्राम पंचायतों, स्थानीय बैंक शाखाओं, सहायक निबंधक और जिला उपनिबंधक कार्यालयों में सार्वजनिक की जा रही हैं।
किसानों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश:
सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के बाद, किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है:
- सूची जांचें: किसान अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत या संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधिकारिक सूची में अपना नाम देखें।
- आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication): सूची में नाम होने पर किसान अपने नजदीकी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र या अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार प्रमाणीकरण (प्रमाणन संख्या: [Aadhaar Redacted]) अनिवार्य रूप से पूरा करें।
- सीधा लाभ हस्तांतरण: प्रमाणीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होते ही, कर्ज माफी की राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी असत्यापित सूचना या बिचौलियों से सावधान रहें और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल अपने बैंक प्रबंधक या अधिकृत सरकारी कार्यालय से ही संपर्क करें।






