पालघर, दि. 14 जनवरी (जिमाका):
राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के सार्वत्रिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के उपरांत, चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भय वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा सख्त प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वसई–विरार महानगरपालिका चुनाव के लिए मतदान से पूर्व, मतदान के दिन तथा मतगणना के दिन ‘ड्राय डे’ घोषित किया गया है।
महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2026 को मतदान एवं शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2026 को मतगणना संपन्न होगी। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था एवं चुनावी मर्यादा बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से वसई–विरार महानगरपालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की मद्यविक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम, 1949 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं राज्य निर्वाचन आयोग के दिनांक 4 नवंबर 2025 के निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। आदेशानुसार, मतदान से पूर्व का दिन, 15 जनवरी 2026 को संपूर्ण दिवस तथा 16 जनवरी 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक, वसई–विरार महानगरपालिका क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार की आबकारी अनुज्ञप्तियाँ निलंबित रहेंगी।
इस अवधि में किसी भी प्रकार की मद्यविक्री, वितरण अथवा सेवन से संबंधित गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन ने संबंधित आबकारी, पुलिस एवं अन्य विभागों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस एवं प्रशासनिक यंत्रणा पूरी तरह सतर्क और सज्ज है, ताकि मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।







