पालघर, 09 दिसंबर 2025:
तंबाकू नियंत्रण कानून (COTPA 2003) को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से आज जिला रुग्णालय पालघर, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मनोर पुलिस स्टेशन तथा मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था, छत्रपती संभाजीनगर द्वारा एक संयुक्त सख्त मोहीम संचालित की गई। यह कार्रवाई पालघर जिले के मनोर टेन नाका क्षेत्र में की गई, जहाँ कई दुकानदारों द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन पाया गया।
इस महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व मा. जिला शल्य चिकित्सक डॉ. रामदास मराड़ तथा मनोर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्री रणवीर बायस के मार्गदर्शन मे किया गया।
उल्लंघनकर्ताओं पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान कई पान दुकानों पर तंबाकू नियंत्रण कानून के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया

धारा 4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध
धारा 6(ए): 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री निषिद्ध
धारा 6(बी): शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में बिक्री पर रोक
कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की गई तथा कुल 3,750 रुपये का दंड वसूल किया गया।
संयुक्त पथक की सक्रिय उपस्थिती
इस संयुक्त अभियान में कई महत्वपूर्ण अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे
श्री अनिल गुंजे, विभागीय प्रबंधक, मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था, छत्रपती संभाजीनगर
सतीन अंकलू, नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन, मुंबई
श्री मयूर बोंगे, जिला सलाहकार, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
श्री जयपालसिंह राजपूत, समुपदेशक, जिला तंबाकू नियंत्रण कक्ष, जिला सामान्य रुग्णालय पालघर
श्री अनिल भोये, सहायक पुलिस निरीक्षक, मनोर पुलिस स्टेशन
टीम ने क्षेत्र में भ्रमण कर दुकानदारों को चेतावनी दी, ग्राहकों को कानून की जानकारी दी और उल्लंघन पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की।
जनजागृती और भविष्य की रणनीति
अभियान का उद्देश्य केवल दंड वसूली नहीं, बल्कि तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जनता को सचेत करना भी था। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेताया कि भविष्य में भी यदि ऐसे उल्लंघन पाए गए, तो और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि
“तंबाकू मुक्त समाज बनाने के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान समय-समय पर जारी रहेंगे।”






