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ठाणे–घोड़बंदर मार्ग पर 23 नवंबर को भारी वाहनों का प्रवेश बंद; मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने जारी की यातायात नियंत्रण अधिसूचना |

On: Saturday, November 22, 2025 9:41 PM
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मीरा-भायंदर/वसई-विरार, 21 नवंबर 2025।
ठाणे–घोड़बंदर राज्य राजमार्ग (राज्य मार्ग क्र. 84) पर घाट खंड में ज्यामितीय सुधार कार्य और सड़क मरम्मत गतिविधि के चलते 23 नवंबर 2025 को पूरे दिन भारी वाहनों की आवाजाही पर विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है। मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी।

नगर अभियंता श्री दीपक खम्बित द्वारा महानगरपालिका के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि नीरा केंद्र–काजूपाड़ा से होटल फाउंटेन के मध्य ग्राउटिंग एवं मैस्टिक डामर का महत्वपूर्ण कार्य 23 नवंबर को 00:01 से 23:59 बजे तक किया जाना है। इस कारण इस क्षेत्र में यातायात दबाव बढ़ने और जाम की स्थिति बनने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।

यह आदेश पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं विशेष शाखा), अशोक तानाजी विरकर द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33(1)(B) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 व 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।

भारी वाहनों के लिए लागू प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्ग

  1. राष्ट्रीय राजमार्ग 48 – पालघर से विरार दिशा

प्रवेश बंद: शिरसाड फाटा से वरसवा की ओर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

वैकल्पिक मार्ग:
शिरसाड फाटा → पारोल → अकलोली (गणेशपुरी) → अंबाडी → आगे गंतव्य

  1. पालघर–वसई दिशा से आने वाले भारी वाहन

प्रवेश बंद: चिंचोटी नाका से वरसा की दिशा में

वैकल्पिक मार्ग:
चिंचोटी → कामन → खरबांव → अंजुरफाटा → भिवंडी → गंतव्य

  1. पश्चिम सर्कुलर रोड, मुंबई/कश्मीरी से ठाणे–घोड़बंदर दिशा

प्रवेश बंद: फाउंटेन होटल के पास घोड़बंदर रोड की ओर

वैकल्पिक मार्ग:
वरसा फ्लाईओवर → गुजरात राष्ट्रीय राजमार्ग →
शिरसाड फाटा–पारोल–अकलोली–अंबाडी / चिंचोटी–कामान–खरबाव–अंजुरफाटा–भिवंडी

आदेश की अवधि

यह यातायात नियंत्रण अधिसूचना केवल 23 नवंबर 2025 को 00:01 से 23:59 बजे तक प्रभावी रहेगी।

कौन-से वाहन मुक्त रहेंगे?

यह प्रतिबंध निम्न आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू नहीं होगा

पुलिस वाहन

फायर ब्रिगेड

एंबुलेंस

ग्रीन कॉरिडोर हेतु उपयोगी वाहन

ऑक्सीजन गैस परिवहन वाहन

अन्य आवश्यक सेवा वाहन

प्रशासनिक स्तर पर व्यापक समन्वय

अधिसूचना की प्रतिलिपि पालघर पुलिस अधीक्षक, ठाणे और मुंबई के विभिन्न यातायात विभागों, मीरा-भायंदर एवं वसई-विरार के क्षेत्रीय अधिकारियों, जनसंपर्क विभागों और नगर निगम आयुक्तों को प्रेषित की गई है।
इसके अतिरिक्त JNPT, परिवहन संगठनों तथा पुलिस के सभी तीन जोन को भी जानकारी अग्रेषित की गई है।

जनहित में जारी, चेतावनी और अपील

पुलिस विभाग ने भारी वाहनों के चालकों, परिवहन कंपनियों और आम लोगों से अपील की है कि

निर्दिष्ट मार्गों का ही उपयोग करें

अनावश्यक यात्रा से बचें

यातायात पुलिस की दिशा-निर्देशों का पालन करें

मार्ग परिवर्तन के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा योजना बनाएं

यह आदेश आम नागरिकों की सुरक्षा, सड़क कार्य की सुचारु प्रगति और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

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