पालघर | २ अप्रैल: पालघर जिले में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों के बाद अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हालांकि, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने संशोधित आदेश जारी कर पेट्रोल की खुली बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रखा है।

📍 जिलाधिकारी के नए निर्देश: मुख्य बिंदु
जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिले के नागरिकों और पंप संचालकों के लिए निम्नलिखित नियम लागू किए गए हैं:
- केवल वाहनों में ही पेट्रोल: पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोल केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जाए।
- खुली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध: किसी भी व्यक्ति को कैन, बोतल, डिब्बे या अन्य किसी खुले बर्तन में पेट्रोल देना सख्त मना है। यह निर्णय जमाखोरी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है।
- डीजल वितरण पर स्थिति: डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और इसके वितरण पर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे असामान्य रूप से होने वाली डीजल की मांग पर नजर रखें और वाहनों के अलावा होने वाली बिक्री का अलग रिकॉर्ड बनाए रखें।
⚖️ उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे:
- सीसीटीव्ही (CCTV) अनिवार्य: सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी प्रणाली चालू रखना और बिक्री का नियमित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
- कानूनी धाराएं: आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, पेट्रोलियम नियम 2002 (नियम 118 से 202), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक व फौजदारी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की अपील: “ईंधन की कोई कमी नहीं है, अतः नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) से बचें। प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।”
रिपोर्ट: खबरदीप जनमंच ब्यूरो







