परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के RTO को सख्त निर्देश; नियमों की अनदेखी करने वालों पर गिरेगी गाज मुंबई (विशेष संवाददाता): महाराष्ट्र में अवैध रूप से फल-फूल रहे यात्री परिवहन तंत्र पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने अब आर-पार की जंग छेड़ दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोटर परिवहन विभाग (RTO) को आदेश दिए हैं कि 1 मार्च से पूरे प्रदेश में अवैध यात्री परिवहन के खिलाफ एक प्रभावी और कठोर मुहिम चलाई जाए। विधानभवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी वाहन को बख्शा नहीं जाएगा। क्यों जरूरी हुई यह कार्रवाई? बैठक में परिवहन मंत्री ने चिंता जताई कि बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे वाहन न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि जनता के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। > “अवैध परिवहन केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का गंभीर प्रश्न है। क्षमता से अधिक यात्री भरना और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना बड़े हादसों को निमंत्रण देता है।” > — प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री > खबरदीप जनमंच विशेष: अभियान के मुख्य केंद्र बिंदु सुरक्षा और न्याय: अवैध वाहनों के पास बीमा न होने के कारण दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा मिलना नामुमकिन हो जाता है। यह अभियान ऐसे वाहन मालिकों और चालकों की जिम्मेदारी तय करेगा। ST महामंडल को संजीवनी: अवैध परिवहन की वजह से राज्य परिवहन (ST) जैसे सरकारी उपक्रमों को भारी वित्तीय घाटा सहना पड़ रहा है। इस मुहिम से आधिकारिक सेवा प्रदाताओं को राहत मिलेगी। अपराध पर अंकुश: विशेषज्ञों के अनुसार, बिना रिकॉर्ड वाले वाहनों का उपयोग मानव तस्करी, लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में होने की संभावना रहती है। सख्ती बढ़ने से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। सड़क सुरक्षा: बेतरतीब ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए RTO की टीमें अब सड़कों पर मुस्तैद रहेंगी। जनभागीदारी और तकनीक पर जोर परिवहन मंत्री ने परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन और पारदर्शी लाइसेंस प्रक्रिया को बढ़ावा दें ताकि लोग कानूनी तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित हों। साथ ही, उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त वाहनों से ही यात्रा करें। प्रशासन का संदेश साफ है: 1 मार्च के बाद यदि कोई वाहन बिना अनुमति के सड़कों पर यात्री ढोता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई निश्चित है। संपादक की ओर से: खबरदीप जनमंच हमेशा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देता है। हम पाठकों से अपील करते हैं कि परिवहन नियमों का पालन करें और एक सुरक्षित महाराष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें।
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