टीम इंडिया की ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप जीत की खुशियों के बीच स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या विवादों में फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने खिताब की रक्षा की, वहीं पंड्या के कुछ कृत्यों के चलते पुणे में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का अपमान किया। मामला मैदान से शुरू होकर अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि तिरंगे का अपमान करने पर कितनी सजा हो सकती है।

पुणे में FIR दर्ज होने की वजह
मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर तिरंगे को ओढ़कर जीत का जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान हार्दिक पंड्या ने भी तिरंगे में लिपटे हुए अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन, पुणे में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंड्या ने राष्ट्रीय ध्वज को केवल परिधान की तरह इस्तेमाल किया और इस दौरान निजी कृत्य किए, जिससे तिरंगे की गरिमा को चोट पहुंची।
तिरंगे का अपमान करने के कानून और संभावित सजा
भारत में तिरंगे का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 लागू है। पंड्या के मामले में इस कानून की धारा 2 का हवाला दिया जा रहा है। इस धारा के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे का अपमान करना, उसे जलाना, फाड़ना या उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला कोई भी कृत्य करना अपराध है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अगर पंड्या दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या जेल और जुर्माने का संयोजन हो सकता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान गंभीर, गैर-जमानती अपराध माना जाता है।
इंडिया का फ्लैग कोड और कानूनी दिशा-निर्देश
Flag Code of India 2002 में तिरंगे के उपयोग के स्पष्ट नियम बताए गए हैं। नियमों के अनुसार तिरंगा कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए और इसे ड्रेस या यूनिफॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि खिलाड़ी जीत के बाद तिरंगा कंधे पर ओढ़ते हैं, निजी पल में तिरंगा ओढ़कर किसी अन्य क्रिया जैसे किस करना कानूनी दृष्टि से अपमान माना जा सकता है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस दौरान तिरंगे की गरिमा का सम्मान नहीं किया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पंड्या का यह कृत्य जानबूझकर किया गया या यह अनजाने में हुई गलती थी।







