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दिल्ली शराब नीति घोटाले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया

By Neha
On: Monday, March 9, 2026 2:29 PM
दिल्ली शराब नीति घोटाले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले (Excise Policy Scam) से जुड़े CBI मामले में अरविंद केजरीवाल और 23 अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को भी रोक दिया है, जिसमें CBI अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

CBI की याचिका और हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया

सोमवार को CBI की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। CBI ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से सभी आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत से कहा कि ED केस की सुनवाई तब तक टाल दी जाए जब तक CBI की संशोधन याचिका पर हाईकोर्ट फैसला नहीं कर देता।

सॉलिसिटर जनरल ने बताया घोटाले का पूरा conspircy

CBI के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि यह दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और देश के लिए शर्मनाक मामला है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जांच के माध्यम से साजिश के सभी पहलुओं को प्रमाणित किया गया। 164 गवाहियों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और कौन जिम्मेदार था। लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई, जिसमें से 44.50 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से गोवा में पार्टी के चुनाव में भेजे गए।

दस्तावेज और 600 पृष्ठों का निर्णय

तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में ईमेल, व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेज जमा किए गए। उन्होंने कहा कि यह मामला हवा में नहीं बनाया गया और अदालत ने 12 दिनों में 600 पृष्ठों का निर्णय दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि साजिश के सभी पहलुओं को साबित करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने CBI की याचिका पर सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया और उनकी रिहाई पर रोक नहीं लगाई।

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