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नागपुर: रियल एस्टेट के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला दर्ज

On: Friday, June 19, 2026 9:45 PM
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महाराष्ट्र/नागपुर शहर में रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़ी एक 24 वर्षीय महिला के साथ धोखाधड़ी, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर सोनेगांव पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।

घटना का विवरण
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़िता का पति भारतीय वायु सेना में कार्यरत है। मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे (26 वर्ष) पीड़िता का पूर्व सहपाठी है और वह भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में सक्रिय है। आरोप है कि 8 फरवरी 2025 को आरोपी ने व्यावसायिक चर्चा के बहाने पीड़िता को वर्धा रोड स्थित एक होटल में बुलाया। वहां आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को नशीला पदार्थ मिला हुआ पेय पदार्थ पिलाकर उसे अचेत कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए।

ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बाद में आरोपी ने इन वीडियो और तस्वीरों को सार्वजनिक करने और उसके परिवार को भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। डर के कारण पीड़िता ने आरोपी को अलग-अलग समय पर कुल 3 लाख 9 हजार रुपये दिए।

जबरन निकाह और धार्मिक दबाव का आरोप
प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया है कि मई 2025 में आरोपियों ने पीड़िता को कलमेश्वर के एक सुनसान इलाके में बुलाया। वहां अयाज ताज मदारे के साथ अमीन शेख (30 वर्ष) और एक अन्य व्यक्ति, जिसे ‘हजरत मौलाना’ बताया जा रहा है, मौजूद थे। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने जबरन उसे निकाहनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और धार्मिक आयतें पढ़कर उसे डराया-धमकाया गया।

पुलिस कार्रवाई
पीड़िता ने जून 2026 में अपने पति के वापस लौटने पर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद 12 जून 2026 को सोनेगांव पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे और उसके सहयोगी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। उनके मोबाइल उपकरणों को जब्त कर लिया गया है ताकि साक्ष्यों की पुष्टि की जा सके। वहीं, तीसरे आरोपी (मौलाना) की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें दुष्कर्म, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के साथ-साथ ‘महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी व अघोरी प्रथाएं व काला जादू रोकथाम अधिनियम’ के तहत भी अभियोग शामिल किए गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

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